शिवपुरी28 मिनट पहले
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विशेष न्यायाधीश शिवपुरी रामविलास गुप्ता ने गांजे की खेती करने वाले दो आरोपियों को चार-चार साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2016 को भौंती थाना प्रभारी एमके गौतम ने ग्राम बक्सपुर में भूपेंद्र सिंह पुत्र लोकपाल सिंह चौहान एवं राजेंद्र पुत्र हरनाम सिंह चौहान दोनों को एक ही आंगन में एक साथ गांजे की खेती करने पर केस दर्ज किया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो आंगन में छोटे-बड़े सहित 180 गांजे के पौधे लगे मिले थे। इन पौधों में से पुलिस ने 52 किलो गांजे के 115 पेड़ भूपेंद्र चौहान और राजेंद्र के कब्जे से 32 किलो गांजे के 65 पेड़ बरामद किए थो।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को चार-चार साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।